न्यायालय ने कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ अंतरिम निर्देश देने से किया इनकार
नई दिल्ली, बुधवार, 13 जुलाई 2022। उच्चतम न्यायालय ने कई राज्यों में जारी तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ अंतरिम निर्देश देने से बुधवार को इनकार करते हुए कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए सर्वव्यापी आदेश पारित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की एक पीठ ने सभी पक्षों से मामले से जुड़ी दलीलों को पूरी करने को कहा और फिर तोड़फोड के खिलाफ जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका को 10 अगस्त के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
पीठ ने कहा, ‘‘ कानून का पालन करना होगा, इसे लेकर कोई विवाद नहीं है। किन्तु क्या हम एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकते हैं? ऐसा सर्वव्यापी आदेश पारित करने से क्या हम अधिकारियों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोकेंगे।’’ शीर्ष अदालत मुस्लिम निकाय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि हिंसा के हालिया मामलों में कथित आरोपियों की संपत्तियों में और तोड़-फोड़ न की जाए।
Similar Post
-
सीआईसी में सूचना आयुक्त पद के आवेदकों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पत्रकार, रक्षा अधिकारी शामिल
नई दिल्ली, बुधवार, 20 नवंबर 2024। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (ड ...
-
पाली सड़क हादसे में दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत
जयपुर, बुधवार, 20 नवंबर 2024। राजस्थान में पाली जिले के रोहट थान ...
-
दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द रात, प्रदूषण चरम पर
नई दिल्ली, बुधवार, 20 नवंबर 2024। दिल्ली में बुधवार को भी जहरीली ...