संभल में भाजपा नेता समेत तीन लोगों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज
संभल (उप्र), रविवार, 27 अप्रैल 2025। संभल जिले की असमोली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पश्चिम क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल समेत तीन लोगों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजीव कुमार मलिक ने बताया कि हेड कांस्टेबल जवाहर सिंह की शिकायत के बाद गांव बुकनाला के निवासी मोहम्मद फैजी तथा वसीउल और मोहल्ला कोट पूर्वी निवासी राजेश सिंघल के खिलाफ आयुध अधिनियम की सुसंगत धाराओं में शनिवार को मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें राजेश सिंघल के निजी सुरक्षाकर्मी उनका रिवॉल्वर लिये नजर आ रहे हैं। मलिक के अनुसार शिकायत में कहा गया कि रिवॉल्वर वाली तस्वीर फैजी व वसीउल द्वारा ‘फेसबुक’ पर पोस्ट की गई जो राजेश सिंघल के निजी सुरक्षा कर्मी है। उन्होंने बताया कि तस्वीर में नजर आ रही रिवॉल्वर राजेश सिंघल की है।
असमोली के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) कुलदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में शनिवार को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है। इस बीच, राजेश सिंघल ने मीडिया में बयान जारी कर अपना पक्ष रखा और अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को ‘‘झूठा और निराधार’’ बताया। उन्होंने कहा, ‘‘इसमें मेरी राजनीतिक एवं सामाजिक छवि को खराब करने की साजिश नजर आती है। मैंने कभी किसी को अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर नहीं दिया।’’ राजेश सिंघल पूर्व में भाजपा की संभल इकाई के अध्यक्ष और संभल विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं।
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