मानहानि मामला: अदालत ने कांग्रेस नेता को आतिशी, संजय सिंह से जानकारी साझा करने को कहा

नई दिल्ली, सोमवार, 03 मार्च 2025। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को अपने मानहानि मुकदमे से संबंधित दस्तावेज आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं आतिशी और संजय सिंह के साथ साझा करने का सोमवार को निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने शिकायतकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि वह कथित मानहानिकारक बयानों वाली ‘पेन ड्राइव’ की प्रति भी प्रतिवादियों को सौंपे। कांग्रेस नेता ने मानहानि मामले में आरोप लगाया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने 26 दिसंबर को एक संवाददाता सम्मेलन में दीक्षित पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से करोड़ों रुपये लेने और कांग्रेस पर ‘आप’ को हराने के लिए भाजपा के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि दोनों ‘आप’ नेताओं ने ‘‘दीक्षित की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने’’ की कोशिश की। अदालत ने 16 जनवरी को शिकायत के आधार पर आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया था। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।


Similar Post
-
ईडी मामले में यूनिटेक के रमेश चंद्रा को जमानत
नई दिल्ली, शुक्रवार, 21 मार्च 2025। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक ...
-
कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्मा के तबादले की प्रक्रिया शुरू की
नई दिल्ली, शुक्रवार, 21 मार्च 2025। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्य ...
-
गोवा में विस्फोटकों के एक गोदाम में हुआ भीषण धमाका
पणजी, शुक्रवार, 21 मार्च 2025। दक्षिणी गोवा में एक निजी फैक्टरी ...