केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया
नई दिल्ली, गुरुवार, 07 नवंबर 2024। केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के लिए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाले किसानों के लिए पराली जलाने पर अब जुर्माना राशि 30,000 रुपये तक हो गई है। बुधवार को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को अब पराली जलाने पर 2,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं दो से पांच एकड़ के बीच भूमि वाले किसानों पर 5,000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
वाहनों से निकलने वाले धुएं, धान की पराली जलाने, पटाखों और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के चलते शरद ऋतु के अंत में और सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खतरनाक हो जाता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में एक से 15 नवंबर तक प्रदूषण चरम पर होता है जब पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने भी कड़ा रुख जाहिर किया था।
Similar Post
-
हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 12 उपाध्यक्षों और 27 महासचिवों की नियुक्ति की
नई दिल्ली, रविवार, 29 मार्च 2026। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जु ...
-
ओडिशा: रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हवा में गोली चलाने के आरोप में भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज
भुवनेश्वर, रविवार, 29 मार्च 2026। ओडिशा के बोलांगीर जिले के टिट ...
-
हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश से तापमान में गिरावट
चंडीगढ़, रविवार, 29 मार्च 2026। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों ...
