पंजाब : मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन मामले में दो आरोपी दोषी करार
जालंधर, मंगलवार, 13 अगस्त 2024। जालंधर की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ से जुड़े धन शोधन के एक मामले में पंजाब के ड्रग माफिया रंजीत सिंह कंडोला और उसकी पत्नी रजवंत कौर को मंगलवार को दोषी करार दिया। अधिकारियों ने बताया कि कंडोला को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नौ साल के कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि उसकी पत्नी के लिए तीन वर्ष की जेल की सजा मुकर्रर की गई है। धन शोधन का यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा जून 2012 में एक गिरोह के पास से 200 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ जब्त किए जाने के बाद दर्ज शिकायत से उपजा है। आरोप था कि इस गिरोह का संचालन कंडोला और उसके सहयोगी करते थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले आरोप लगाया था कि कंडोला मेथाम्फेटामाइन और एफेड्रिन से ‘आइस’ (एक पार्टी ड्रग) बनाने वाले गिरोह का संचालन कर रहा है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि कंडोला को उसके अवैध कारोबार के लिए पाकिस्तान से हेरोइन की आपूर्ति मिल रही है। पुलिस जांच में पाया गया था कि कंडोला पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में विभिन्न जगहों पर मादक पदार्थों की आपूर्ति में शामिल था।
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