न्यायालय ने यादव सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया
नई दिल्ली, गुरुवार, 16 मई 2024। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। भ्रष्टाचार के इस मामले में सिंह ने दिसंबर 2011 में कथित तौर पर 954 करोड़ रुपये के 1280 रखरखाव ठेकों का काम आठ दिन में कराया था। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने सिंह की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एन के कौल की इन दलीलों पर संज्ञान लिया कि मामले में आरोपी के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पूरक आरोपपत्र दायर किये जाने के बाद उनके खिलाफ एक जमानती वारंट जारी किया गया है।
पीठ ने याचिका पर आगे सुनवाई चार सप्ताह बाद करना तय किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि मामले में तीन साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी और अब उन्हें ताजा पूरक आरोपपत्र दाखिल होने के मद्देनजर नए सिरे से गिरफ्तारी की आशंका है। पीठ ने सिंह की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।’’ शीर्ष अदालत ने एक अक्टूबर, 2019 को यादव सिंह को जमानत दे दी थी।
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