एसबीआई की याचिका खारिज, 13 मार्च तक चुनावी बांड का विवरण देने का आदेश

img

नई दिल्ली, सोमवार, 11 मार्च 2024। उच्चतम न्यायालय ने 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण सार्वजनिक करने के लिए 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने की स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) की याचिका सोमवार को खारिज करते हुए एसबीआई को 13 मार्च की शाम पांच बजे तक अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विवरण प्रकाशित करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए 12 मार्च तक कामकाजी समय के दौरान (संबंधित बांड) विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया।

पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि निर्धारित समय पर विवरण का खुलासा नहीं करने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ अपने आदेश में कहा, ''एसबीआई के आवेदन से संकेत मिलता है कि मांगी गई जानकारी आसानी से उपलब्ध है। इस प्रकार 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करने की उसी अर्जी खारिज की जाती है। एसबीआई को 12 मार्च 2024 के कामकाजी समय के आखिरी तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया जाता है।

शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 15 फरवरी को अपने फैसले में राजनीतिक दलों को चंदा देने की इस योजना (चुनावी बांड) को अपारदर्शी और असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था। चुनावी बांड' संबंधी सभी विवरण छह मार्च तक चुनाव आयोग के पास नहीं जमा करने पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।

Similar Post

LIFESTYLE

AUTOMOBILES

Recent Articles

Facebook Like

Subscribe

FLICKER IMAGES

Advertisement