तहरीक- ए-हुर्रियत गैर कानूनी संगठन घोषित
नई दिल्ली, रविवार, 31 दिसंबर 2023। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त एक और संगठन ''तहरीक-ए-हुर्रियत'' को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत ''गैरकानूनी संगठन'' घोषित किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन की हरकतों को विफल कर दिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले एक और आतंकवादी संगठन मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट) को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था।
Similar Post
-
दिल्ली विमानन शिखर सम्मेलन में 115 से अधिक एयरलाइन, 55 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा
नई दिल्ली, मंगलवार, 30 सितंबर 2026। राष्ट्रीय राजधानी में मार्च ...
-
दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन भारतीय यात्रियों से सैन्य श्रेणी के 10 ड्रोन जब्त
नई दिल्ली, मंगलवार, 30 सितंबर 2026। दिल्ली हवाई अड्डे पर तीन भार ...
-
केरलम: स्थानीय निकाय उपचुनावों में सत्ताधारी यूडीएफ ने अपनी मौजूदा सीटें गंवाई
तिरुवनंतपुरम, मंगलवार, 30 सितंबर 2026। केरलम में सत्ताधारी कां ...
