तहरीक- ए-हुर्रियत गैर कानूनी संगठन घोषित

नई दिल्ली, रविवार, 31 दिसंबर 2023। सरकार ने जम्मू-कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त एक और संगठन ''तहरीक-ए-हुर्रियत'' को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत ''गैरकानूनी संगठन'' घोषित किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन की हरकतों को विफल कर दिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले एक और आतंकवादी संगठन मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम गुट) को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था।


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