गैंगस्टर अधिनियम मामले में सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस
![img](Admin/upload/1697190183-100.jpg)
नई दिल्ली, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2023। उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर अधिनियम से संबंधित 23 साल पुराने एक मामले में सजायाफ्ता गैंगस्टर और राजनेता मुख्तार अंसारी की अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा।अंसारी ने मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पांच साल कैद की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर योगी सरकार को नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने अंसारी की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय ने लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा मामले में अंसारी को बरी किए जाने के फैसले को दिसंबर 2020 में पलट दिया था। विशेष अदालत ने मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे अंसारी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि ”अभियोजन पक्ष अंसारी के खिलाफ अपराध साबित नहीं कर सका।”
![](img/fb-share.png)
![](img/google-plus.png)
Similar Post
-
बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल म्यांमार में
नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 जुलाई 2024। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( ...
-
उत्तराखंड में बारिश जारी, रूद्रप्रयाग-मदमहेश्वर रास्ते में पुल बहा
देहरादून, शुक्रवार, 27 जुलाई 2024। उत्तराखंड में विभिन्न इलाको ...
-
दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश से जलभराव और यातायात बाधित हुआ
नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 जुलाई 2024। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ...