राहुल गांधी को बड़ी राहत, झारखंड उच्च न्यायालय ने सशरीर हाजिर होने के आदेश पर लगाई रोक

रांची, मंगलवार, 04 जुलाई 2023। झारखंड में रांची एमपी - एमएल कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। एकल पीठ के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई के बाद निकली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इसके साथ ही न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 अगस्त को होगी। झारखंड उच्च न्यायालय के इस आदेश से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है और अब उन्हें रांची सिविल कोर्ट में सशरीर हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी। राहुल गांधी की ओर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर रॉय ने पक्ष रखा था।
उल्लेखनीय है कि रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया था जिसपर रांची एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। राहुल गांधी ने सीआरपीसी(कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर) की धारा 205 के तहत सशरीर पेशी से छूट मांगी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद इस मामले को लेकर राहुल गांधी झारखंड उच्च न्यायालय पहुंचे थे।


Similar Post
-
गीता प्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात उन्हें पुस्तकें भेंट कीं
गोरखपुर (उप्र), मंगलवार, 01 जुलाई 2025। गीता प्रेस के सात सदस्यीय ...
-
जम्मू-कश्मीर एसीबी ने जिला विकास परिषद के सदस्य को 50,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा
श्रीनगर, मंगलवार, 01 जुलाई 2025। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोध ...
-
केंद्रीय गृह सचिव ने लद्दाख के विकास की समीक्षा की
लेह/जम्मू, मंगलवार, 01 जुलाई 2025। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोह ...