जीपीएफ मामले में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई

नई दिल्ली, मंगलवार, 21 फ़रवरी 2023। उच्चतम न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है जिसमें दावा किया गया है कि उनके सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खातों को बंद कर दिया गया है। यह मामला प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के सामने आया। पीठ के समक्ष एक वकील ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि सात न्यायाधीशों के जीपीएफ खाते बंद कर दिए गए हैं और मामले में जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘क्या? न्यायाधीशों का जीपीएफ खाता बंद हो गया? याचिकाकर्ता कौन है? मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करें।’


Similar Post
-
दिल्ली: शालीमार बाग में बिजली के तार को भूमिगत करने की परियोजना शुरू
नई दिल्ली, शनिवार, 12 जुलाई 2025। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गु ...
-
पृथ्वी पर 15 जुलाई को लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला को सात दिनों तक पुनर्वास में रहना होगा
नई दिल्ली, शनिवार, 12 जुलाई 2025। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ल ...
-
भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत: प्रधान न्यायाधीश गवई
हैदराबाद, शनिवार, 12 जुलाई 2025। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने श ...