उमर खालिद एक सप्ताह की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा

नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 दिसम्बर 2022। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को यहां तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कारागार अधिकारियों के अनुसार, खालिद को शुक्रवार सुबह रिहा किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को जमातन दी थी। खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी गई है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।


Similar Post
-
जम्मू-कश्मीर : बारामूला में आग लगने से एक कारखाना और चार मकान क्षतिग्रस्त
श्रीनगर, सोमवार, 04 दिसंबर 2023। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले ...
-
विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक स्थगित
नई दिल्ली, सोमवार, 04 दिसंबर 2023। बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दा ...
-
कांग्रेस सांसद सुरेश ने कृषि विज्ञानी स्वामीनाथन को मरणोपरांत ‘भारत-रत्न’ दिए जाने की मांग की
नई दिल्ली, सोमवार, 04 दिसंबर 2023। कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने के ...