उमर खालिद एक सप्ताह की अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा
नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 दिसम्बर 2022। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को यहां तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कारागार अधिकारियों के अनुसार, खालिद को शुक्रवार सुबह रिहा किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने खालिद को जमातन दी थी। खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक के लिए जमानत दी गई है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित रूप से फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मुख्य षड्यंत्रकारी होने का मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनआरसी) के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। दिल्ली पुलिस ने खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था।
Similar Post
-
महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
महाकुंभ नगर (उप्र), बुधवार, 22 जनवरी 2025। उत्तर प्रदेश मंत्रिमं ...
-
तेलंगाना सरकार ने दावोस में एमईआईएल के साथ किए तीन बड़े समझौते
हैदराबाद, बुधवार, 22 जनवरी 2025। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार शाम ...
-
राजस्थान के अनेक इलाकों में सर्दी का दौर जारी
जयपुर, बुधवार, 22 जनवरी 2025। राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी का ...