अदालत ने अन्नाद्रमुक से निष्कासन के खिलाफ शशिकला की याचिका खारिज की
चेन्नई, सोमवार, 11 अप्रैल 2022। तमिलनाडु की एक अदालत ने अन्नाद्रमुक की निष्कासित नेता वी के शशिकला की उस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने 2017 में पार्टी की आम परिषद की बैठक में किए गए, खुद को हटाने संबंधी फैसले को चुनौती दी थी। अन्नाद्रमुक की कानूनी शाखा के संयुक्त सचिव ए एम बाबू मुरुगावेल के मुताबिक , अदालत ने अन्नाद्रमुक समन्वयक ओ पनीरसेल्वम और संयुक्त समन्वयक के पलानीस्वामी की ओर से दायर एक आवेदन-पत्र के बाद शशिकला की याचिका खारिज कर दी। शशिकला ने इस मामले में पहले चेन्नई की दीवानी अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 में आयोजित अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक वैध नहीं थी। इसी बैठक में शशिकला को अन्नाद्रमुक की महासचिव के पद से निष्कासित कर दिया था। पनीरसेल्वम और पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले पार्टी के अलग-अलग गुटों के विलय के मद्देनजर आम परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था।
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