न्यायालय ने लालू प्रसाद को मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई टाली
नई दिल्ली, मंगलवार, 17 फरवरी 2026। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की उस अर्जी पर सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी, जिसमें देवघर कोषागार से जुड़े एक घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि दलीलें पूरी नहीं हुई हैं और कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने एक गैर-कानूनी आदेश पारित किया है और कानून का उल्लंघन करते हुए सजा निलंबित की गई है। लालू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कुछ आरोपियों को नोटिस नहीं दिया गया है।
अदालत ने कहा, ''हम दोनों ही जानते हैं कि यह कैसी विशेष अनुमति याचिका है। हमें लगता है कि आप दोनों जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि कानून का सवाल क्या है। लोग 60, 70 और 80 की उम्र के हैं।'' पीठ ने कहा, ''फाइलें बस लटकी हुई हैं। हम अप्रैल में तारीख देंगे। जिन मामलों में प्रतिवादियों की मौत हो गई है, हम उन्हें बंद कर देंगे।'' झारखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल जुलाई में यादव को सुनाई गई सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई की अपील विचारार्थ स्वीकार कर ली थी। यादव को देवघर कोषागार से जुड़े घोटाले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 89 लाख रुपये के कथित गबन का आरोप था।
विशेष सीबीआई अदालत ने यादव को इस मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 3.5 साल जेल की सजा सुनाई थी। सीबीआई ने आदेश के खिलाफ अपील करते हुए कहा कि यादव उस समय पशुधन विभाग का कामकाज देख रहे थे। उसने कहा कि जांच में पता चला था कि उन्हें देवघर कोषागार में हुए गबन के बारे में पता था, फिर भी निचली अदालत ने इस जुर्म के लिए सिर्फ साढ़े तीन साल की सजा सुनाई, जिसमें अधिकतम सात साल की सजा हो सकती है। घोटाला सामने आने के समय झारखंड अविभाजित बिहार का हिस्सा था।
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