अब्बास अंसारी की पुनरीक्षण याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई करेगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय

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प्रयागराज, मंगलवार, 22 जुलाई 2025। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अब्बास अंसारी की उस पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख निर्धारित की जिसमें उन्होंने सांसद-विधायक अदालत के एक आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। मंगलवार को जब यह मामला सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आया तो अपर महाधिवक्ता एम.सी. चुतुर्वेदी ने इस मामले की तैयारी के लिए कुछ मोहलत मांगी जिस पर अदालत ने अगली तिथि 30 जुलाई तय की। पूर्व विधायक एवं मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ के अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए अदालत) के पांच जुलाई 2025 के निर्णय चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है।

मऊ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) ने 2022 के घृणास्पद भाषण मामले में इस साल 31 मई को धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्यता फैलाने) और 189 (एक सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाने की धमकी देना) के आरोपों में अंसारी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी और 2,000 रुपये जुर्माना भी लगाया था। इस निर्णय के खिलाफ अंसारी ने अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दाखिल की थी और सजा पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था। हालांकि, सत्र न्यायाधीश ने पांच जुलाई 2025 को अपील खारिज कर दी। अंसारी पर 2022 में मऊ जिले में एक चुनावी रैली के दौरान मंच साझा करने का आरोप है जहां उनके भाई ने चुनाव परिणाम आने के बाद सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर सबक सिखाने की धमकी दी थी।

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