न्यायाशीधों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली, गुरुवार, 05 दिसम्बर 2024। सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न स्तर पर न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सदन में प्रश्नकाल एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ानेे का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष, उच्च न्यायालयों में 62 वर्ष और निचले न्यायालयों में 60 वर्ष है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें बदलाव करने का कोई विचार नहीं है। मेघवाल ने कहा कि सभी न्यायाधिकरणों, विभिन्न आयोगों और जांच समितियों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की जाती है।


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