डीएलएड डिप्लोमा धारकों को नियुक्ति देने के निर्देश
बिलासपुर, शनिवार, 30 नवंबर 2024। छत्तीसगढ़ के डीएलएड डिप्लोमाधारियो ने एक बार पुनः उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिस पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने डीएलएड डिप्लोमा धारकों को प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार को सख्त निर्देश जारी किया है। डीएलएड डिप्लोमा धारकों ने उच्च न्यायालय में चौथी बार अवमानना याचिका लगाई है।<br/> जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने कल राज्य सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा, कि सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी राज्य सरकार आदेश का परिपालन करने के बजाय लगातार अवहेलना कर रही है।
Similar Post
-
नीट आंदोलन टिप्पणी मामले में दक्षिणपंथी टिप्पणीकार टी.जी. मोहनदास को जमानत मिली
तिरुवनंतपुरम, सोमवार, 10 अगस्त 2026। तिरुवनंतपुरम की एक अदालत न ...
-
पंजाब विधानसभा ने स्कूल फीस में पांच प्रतिशत तक बढ़ोतरी की सीमा तय करने वाला विधेयक पारित किया
चंडीगढ़, सोमवार, 10 अगस्त 2026। पंजाब विधानसभा ने निजी विद्यालय ...
-
नीट प्रश्नपत्र लीक: अदालत ने ‘लाई-डिटेक्टर टेस्ट’ कराने की तीन आरोपियों की याचिका खारिज की
नई दिल्ली, सोमवार, 10 अगस्त 2026। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक ...
