प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी : न्यायालय ने थरूर के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगायी

नई दिल्ली, मंगलवार, 10 सितम्बर 2024। उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए ‘‘शिवलिंग पर बिच्छू’’ संबंधी कथित टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे में एक निचली अदालत में कार्यवाही पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति आर माधवन की पीठ ने मामले में दिल्ली सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया तथा नोटिस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। थरूर ने उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही निरस्त करने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ 29 अगस्त को शीर्ष न्यायालय का रुख किया था।
थरूर ने निचली अदालत के 27 अप्रैल, 2019 के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया था। निचली अदालत ने थरूर को राजीव बब्बर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत पर आरोपी के रूप में तलब किया था। उन्होंने दो नवंबर, 2018 को दायर की गई शिकायत को भी रद्द करने का अनुरोध किया था। बब्बर ने थरूर के खिलाफ निचली अदालत में आपराधिक शिकायत दायर की थी और दावा किया था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अक्टूबर 2018 में, थरूर ने दावा किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक अनाम नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना ‘‘शिवलिंग पर बैठे बिच्छू’’ से की थी।


Similar Post
-
गीता प्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात उन्हें पुस्तकें भेंट कीं
गोरखपुर (उप्र), मंगलवार, 01 जुलाई 2025। गीता प्रेस के सात सदस्यीय ...
-
जम्मू-कश्मीर एसीबी ने जिला विकास परिषद के सदस्य को 50,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा
श्रीनगर, मंगलवार, 01 जुलाई 2025। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोध ...
-
केंद्रीय गृह सचिव ने लद्दाख के विकास की समीक्षा की
लेह/जम्मू, मंगलवार, 01 जुलाई 2025। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोह ...