अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र आवेदक व्यवसायिक/शिक्षा ऋण योजना के तहत 25 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

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  • कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे ऑफलाइन आवेदन

जयपुर, मंगलवार, 09 जुलाई 2024। व्यावसायिक/शिक्षा ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र आवेदक आगामी 25 जुलाई  तक ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री अभिषेक सिद्ध ने बताया कि मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध या पारसी पात्र आवेदक इस योजना का लाभ ले स​कते हैं। व्यवसायिक/शिक्षा ऋण योजना के तहत 25 जुलाई 2024 तक आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक कार्यालय, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, शिप्रा पथ, सेक्टर नंबर-7 मानसरोवर में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।  अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों हेतु व्यवसायिक/शिक्षा योजना के तहत पात्रता एवं योग्यता संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर 0141-2785723 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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