दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बिभव कुमार के खिलाफ नयी धारा जोड़ी
नई दिल्ली, सोमवार, 10 जून 2024। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ ‘सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने’ के लिए भारतीय दंड संहिता की नयी धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है।
उन्होंने बताया कि धारा 201 के अंतर्गत मामले में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है। कुमार के खिलाफ 16 मई को भादंसं के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को आपराधिक धमकी, हमला या बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं तब कुमार ने उन पर हमला किया और मारपीट की।
Similar Post
-
सीआईसी में सूचना आयुक्त पद के आवेदकों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, पत्रकार, रक्षा अधिकारी शामिल
नई दिल्ली, बुधवार, 20 नवंबर 2024। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (ड ...
-
पाली सड़क हादसे में दो महिलाओं सहित चार लोगों की मौत
जयपुर, बुधवार, 20 नवंबर 2024। राजस्थान में पाली जिले के रोहट थान ...
-
दिल्ली में मौसम की सबसे सर्द रात, प्रदूषण चरम पर
नई दिल्ली, बुधवार, 20 नवंबर 2024। दिल्ली में बुधवार को भी जहरीली ...