उच्चतम न्यायालय ने डीएमआरसी को दी राहत
नई दिल्ली, बुधवार, 10 अप्रैल 2024। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) को बड़ी राहत देने वाल एक फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने शीर्ष अदालत के पहले के एक फैसले के खिलाफ डीएमआरसी की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का डीएमआरसी को निर्देश देने वाले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के एक फैसले को बरकरार रखने का अपना फैसला रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को डीएएमईपीएल को भुगतान करने का निर्देश देने वाले एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ डीएमआरसी द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।
Similar Post
-
कांग्रेस ने मिजोरम के ‘सिनलुंग हिल्स काउंसिल’ का मुख्यालय स्थानांतरित करने का वादा किया
आइजोल, गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024। कांग्रेस की मिजोरम इकाई ने वाद ...
-
पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए अभियान किया शुरू
श्रीनगर, गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024। जम्मू-कश्मीर में पुंछ जिले क ...
-
भारत और कनाडा के संबंधों में हुए नुकसान के लिए ट्रूडो जिम्मेदार: विदेश मंत्रालय
नई दिल्ली, गुरुवार, 17 अक्टूबर 2024। भारत ने कनाडा में एक जांच आय ...