मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

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  • स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर द्वितीय का होगा गठन
  • पूर्वगठित स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर के नाम में होगा परिवर्तन

जयपुर, शुक्रवार, 26 मई 2023। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर-द्वितीय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही पूर्व में गठित स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर का नाम स्थायी लोक अदालत, जयपुर महानगर-प्रथम किये जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। नवगठित स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर द्वितीय में पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री द्वारा उक्त अदालत के कार्य संचालन हेतु 7 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है। इन पदों में आशुलिपिक व रीडर का एक-एक, कनिष्ठ सहायक के 3 एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 पद शामिल हैं। गहलोत के इस निर्णय से लंबित मामलों एवं प्रतिदिन जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के निस्तारण में सुगमता होगी।

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