दिल्ली हाई कोर्ट ने धन शोधन मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली, गुरुवार, 06 अप्रैल 2023। दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। जैन पर चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले के सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के फैसले में कोई भी अवैधता या कोई खामी नहीं है। निचली अदालत के पिछले साल 17 नवंबर को सुनाए गए आदेश को तीनों आरोपियों ने चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।


Similar Post
-
जम्मू-कश्मीर : बारामूला में आग लगने से एक कारखाना और चार मकान क्षतिग्रस्त
श्रीनगर, सोमवार, 04 दिसंबर 2023। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले ...
-
विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर बारह बजे तक स्थगित
नई दिल्ली, सोमवार, 04 दिसंबर 2023। बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दा ...
-
कांग्रेस सांसद सुरेश ने कृषि विज्ञानी स्वामीनाथन को मरणोपरांत ‘भारत-रत्न’ दिए जाने की मांग की
नई दिल्ली, सोमवार, 04 दिसंबर 2023। कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने के ...