आबकारी नीति मामला: अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब
नई दिल्ली, गुरुवार, 06 अप्रैल 2023। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से बृहस्पतिवार को जवाब मांगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर, उस पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी करें। जवाब दाखिल किया जाए।’’
दिल्ली की एक निचली अदालत ने 31 मार्च को सिसोदिया की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिक साजिश के सूत्रधार प्रतीत होते हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने तथा अपने सहयोगियों के लिए करीब 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘‘सबसे महत्वपूर्ण व प्रमुख भूमिका’’ निभाई। सीबीआई ने अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने तथा उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मामले को अब 20 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
Similar Post
-
महाकुंभ मेला क्षेत्र में हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
महाकुंभ नगर (उप्र), बुधवार, 22 जनवरी 2025। उत्तर प्रदेश मंत्रिमं ...
-
तेलंगाना सरकार ने दावोस में एमईआईएल के साथ किए तीन बड़े समझौते
हैदराबाद, बुधवार, 22 जनवरी 2025। तेलंगाना सरकार ने मंगलवार शाम ...
-
राजस्थान के अनेक इलाकों में सर्दी का दौर जारी
जयपुर, बुधवार, 22 जनवरी 2025। राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी का ...