एमसीडी में जल्द महापौर चुनाव कराने संबंधी याचिका पर न्यायालय ने एलजी कार्यालय से मांगा जवाब
नई दिल्ली, बुधवार, 08 फ़रवरी 2023। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय, एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा। ओबेरॉय की याचिका में नगर निकाय के लिए महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक उनसे जवाब मांग रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने कहा कि सदन का सत्र तीन बार बुलाया गया लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ। उन्होंने कहा, “हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत है।” पीठ ने सिंघवी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी।
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