दिल्ली में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना का आदेश वापस लिया गया

नई दिल्ली, गुरुवार, 20 अक्टूबर 2022। दिल्ली में अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित आदेश वापस लेने की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी कर दी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले महीने हुई बैठक में फैसला किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड के कम होते मामलों को देखते हुए 30 सितंबर के बाद से जुर्माना नहीं वसूला जाए। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।


Similar Post
-
ईडी ने जॉर्ज सोरोस के ओएसएफ और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की
बेंगलुरु, मंगलवार, 18 मार्च 2025। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विद ...
-
तृणमूल, द्रमुक ने मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और परिसीमन के मुद्दों पर अल्पकालिक चर्चा पर जोर दिया
नई दिल्ली, मंगलवार, 18 मार्च 2025। तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ म ...
-
दिल्ली उच्च न्यायालय इंजीनियर रशीद की याचिका पर 25 मार्च को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली, मंगलवार, 18 मार्च 2025। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल म ...