लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की नही मिली कोई शिकायत- आबकारी मंत्री
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जयपुर, बुधवार, 21 सितंबर 2022। आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि शराब बिक्री के लिए जारी लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन करने के सम्बन्ध में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि अवैध रूप से शराब निर्माण के विरुद्ध पुलिस को मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस द्वारा 54 प्रकरण बनाए गए हैं, परन्तु आबकारी विभाग को किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
इससे पहले आबकारी मंत्री ने विधायक सुश्री दिव्या मदेरणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि प्रदेश में शराब की दुकाने खोलने हेतु आबकारी नियमों के अंतर्गत खुदरा विक्रय हेतु लाइसेंस प्राप्त कर दुकान का लोकेशन स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दुकानों की अवस्थिति के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम- 1956 के नियम 75 में मापदण्ड निर्धारित हैं। मीना ने बताया कि सरकार द्वारा आवंटित शराब की दुकान के अलावा अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री निषिद्ध है। उन्होंने जिला जोधपुर में शराब बेचने की स्थानीय पुलिस को प्राप्त शिकायतों पर दर्ज प्रकरणों का विवरण सदन की पटल पर रखा।
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