सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को दी जमानत
नई दिल्ली, शुक्रवार, 09 सितंबर 2022। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को जमानत दी। पत्रकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कप्पन को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में पेश किया जाए और उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। सिद्दीकी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर अपनी समहमित दे दी।
बता दें कि लगभग दो साल सलाखों के पीछे बिता चुके कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ अक्टूबर 2020 में यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस बलात्कार-हत्या अपराध की रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। शुरू में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में, उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह और उनके सह-यात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार-हत्या के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे।
Similar Post
-
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में पांच लाख रुपये का इनामी नक्सली ढेर
दंतेवाड़ा, गुरुवार, 05 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले ...
-
हरियाणा में राज्यसभा चुनाव: भाजपा के संजय भाटिया, कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने नामांकन दाखिल किया
चंडीगढ़, गुरुवार, 05 मार्च 2026। हरियाणा से खाली हो रही राज्यसभ ...
-
पश्चिम बंगाल: तृणमूल और भाजपा प्रत्याशियों ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया
कोलकाता, गुरुवार, 05 मार्च 2026। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के पा ...
