कोयला घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को तीन साल की सजा
नई दिल्ली, सोमवार, 08 अगस्त 2022। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को महाराष्ट्र में लोहारा कोल ब्लाक आवंटन में अनियमितता बरते जाने के मामले मामले में तीन साल की सजा देने के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के बाद गुप्ता को तीन साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने साजिश और धोखाधड़ी के मामले में दोषी कंपनी ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीआईएल) के निदेशक मुकेश गुप्ता को चार साल की सजा और दो लाख रुपये के जुर्माना किया है। वहीं कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव केएस क्रोफा को दो साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोपपत्र में कहा था कि 2005 और 2011 के बीच आरोपी व्यक्तियों ने एक आपराधिक साजिश रची और मंत्रालय को जीआईएल के पक्ष में 'लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक' आवंटित करने के लिए प्रेरित किया।
Similar Post
-
आइजोल नगर निगम चुनाव के लिए 68 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया
आइजोल, गुरुवार, 26 मार्च 2026। आगामी आइजोल नगर निगम (एएमसी) चुनाव ...
-
मणिपुर में सेना और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़
इंफाल, गुरुवार, 26 मार्च 2026। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सैन ...
-
अहमदाबाद के बहुमंजिला आवासीय इमारत में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं
अहमदाबाद, गुरुवार, 26 मार्च 2026। अहमदाबाद के शेला इलाके में स् ...
