एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड द्वारा धारित भूमियों पर संदेय भूमि कर नहीं लिया जायेगा
जयपुर , मंगलवार, 28 जून 2022। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड द्वारा धारित दस हजार वर्ग मीटर से अधिक की भूमियों पर एक अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2030 की कालावधि के दौरान संदेय भूमि कर नहीं लिया जायेगा। संयुक्त शासन सचिव वित्त (कर अनुभाग) विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के अनुसार इस कालावधि के दौरान संदेय भूमि कर को इस शर्त पर नहीं लिया जायेगा कि नहीं लेने वाली रकम, राज्य सरकार द्वारा अन्य कंपनी की अंश पूंजी में किये गये साम्या अंशदान के मध्य समायोजित की जायेगी।
Similar Post
-
प्रदेश में 8 जिलों के उप जिला चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिए 280 करोड़ रुपये स्वीकृत
- 8 उप जिला चिकित्सालयों के लिए प्रत्येक को 35 करोड़ रुपये
-
राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना
जयपुर, रविवार, 16 अगस्त 2026। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में ...
-
हर घर तिरंगा अभियान से प्रत्येक भारतीय में राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावना हो रही प्रगाढ़- पटेल
- संसदीय कार्य मंत्री ने जोधपुर में जिला स्तरीय प्रभात फेरी को ...
