मानदंड पूरा नहीं करने वाले वाहन निर्माताओं और विक्रेताओं पर करें कार्रवाई- परिवहन आयुक्त

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जयपुर, शुक्रवार, 24 जून 2022। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आयुक्त श्री कन्हैया लाल स्वामी ने बैटरी चलित वाहनों के पंजीयन के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने समस्त पंजीयन अधिकारियों एवं प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैटरी चलित दोपहिया श्रेणी के वाहन विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूर्ण जांच की जाए कि वे वाहन मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त होने योग्य हैं।  परिवहन आयुक्त ने सभी पंजीयन और प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया कि जांच के दौरान वाहनों के मानदंडों में अंतर पाए जाने पर वाहन विक्रेताओं के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और मोटर यान नियम, 1989 एवं भारतीय दंड संहिता के तहत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाए।

स्वामी ने कहा है कि कतिपय बैटरी चलित वाहन मोटर वाहन की श्रेणी में नहीं आते हैं। मानदंडों को पूरा करने वाले ऐसे वाहनों को रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है, लेकिन यह संज्ञान में आया है कि वाहन निर्माता और विक्रेताओं द्वारा बैटरी चलित दोपहिया वाहनों को रजिस्ट्रेशन की श्रेणी से मुक्त रखने के लिए सही मानदंड नहीं बताए जाते। यह सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत चिंतनीय और गंभीर है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि कुछ बैटरी चलित दोपहिया वाहन निर्माता या विक्रेता वाहन को मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त रखे जाने वाले मानदंडों को दर्शा रहे हैं ताकि इन्हें पंजीयन के दायरे से बाहर रखा जाए, जबकि इन वाहनों की गति, बैटरी क्षमता, विद्युत मोटर क्षमता और वाहन का भार वास्तविक रूप से कहीं अधिक होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना अपराध है और अपराध प्रमाणित होने पर वाहन निर्माता के विरूद्ध एक वर्ष तक के कारावास या एक अरब रूपये तक का जुर्माना या दोनों और वाहन विक्रेता के विरूद्ध एक वर्ष तक के कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

ये बैटरी चालित वाहन हैं मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त-

  • ऐसे वाहन जिनकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो।
  • जिनमें 0.25 किलोवाट से कम की 30 मिनट शक्ति वाली विद्युत मोटर लगी हो।
  • वाहन का वजन 60 किलोग्राम से अधिक ना हो। (बैटरी का वजन अलग)
  • वाहन पर ब्रेक लगे हों और आगे एक सफेद एवं पीछे लाल रेट्रोरिफ्लेक्टर लगा हो।

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