उच्च न्यायालय ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगाई
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चंडीगढ़, सोमवार, 02 मई 2022। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर सोमवार को रोक लगा दी। कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब पुलिस ने 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया था। विश्वास के वकील मयंक अग्रवाल ने कहा, ‘‘ अदालत ने विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।’’ न्यायमूर्ति अनूप चितकारा की अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए चार जुलाई की तारीख निर्धारित की है।
विश्वास ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने 27 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई की थी और फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि हाल में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव से पूर्व विश्वास ने केजरीवाल पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगाया था। पंजाब पुलिस 20 अप्रैल को गाजिबाद स्थित विश्वास के आवास पर पहुंची थी और उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। विश्वास ने अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ दर्ज मामला ‘‘कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति से प्रेरित है।’’ उन्होंने याचिका में कहा, ‘‘जिस तरीके से जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है, प्रत्यक्ष है कि वह याचिकाकर्ता की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रही है और ऐसी प्रक्रिया अपना रही है जो कानून में है ही नहीं।’’
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