ट्विटर ने नहीं फॉलो किए नए IT नियम, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- सरकार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र

नई दिल्ली, मंगलवार, 06 जुलाई 2021। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने नराजगी जताते हुए कहा कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। इसके साथ ही ट्विटर की ओर से शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति को लेकर देरी की जा रही है।
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति रेखा पाली ने ट्विटर के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि आपको इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना कि कंपनी ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार पर ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और अब कंपनी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, "ये प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? अगर ट्विटर को लगता है कि वो अपनी मर्जी से जितना समय लेना चाहता है ले सकता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे।" हाईकोर्ट ने ट्विटर के वकील से कहा कि आप हमें अपने क्लाइंट यानी ट्विटर से पूछ कर बताएं कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में और कितना समय लगेगा?
बता दें कि भारत के नए आईटी नियमों के मुताबिक, देश में सभी सोशल मीडिया कंपनी को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी है। ट्विटर की ओर से अंतरिम शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, लेकिन उसने भी इस्तीफा दे दिया। इस पर हाईकोर्ट ने ट्विटर से कहा कि उनके इस्तीफे के बाद कम से कम किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते थे। उल्लेखनीय है की इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ट्विटर इंक भारत के नए आईटी नियमों का पालन करने में विफल रही है, जो देश का कानून है और इसका अनिवार्य रूप से पालन करना आवश्यक है।


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