सौरभ राजपूत हत्याकांड : दोषियों की अपील पर सुनवाई 30 नवंबर को
प्रयागराज, मंगलवार, 27 अक्टूबर 2026। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मेरठ में सौरभ राजपूत नामक युवक की हत्या कर उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने से जुड़े मामले में दोषी करार दिए गए साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी की आपराधिक अपील पर सुनवाई के लिए मंगलवार को 30 नवंबर की तारीख तय की। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय और न्यायमूर्ति पद्म नारायण मिश्रा की पीठ ने साहिल और मुस्कान की ओर से दायर आपराधिक अपील पर यह आदेश दिया। दोनों ने मेरठ के सत्र न्यायालय के दोषसिद्धि और मृत्युदंड संबंधी फैसले को चुनौती देते हुए यह आपराधिक अपील दायर की है। मेरठ के जिला एवं सत्र न्यायालय ने साहिल और मुस्कान को मामले में 30 सितंबर 2026 को दोषी करार दिया था। दोनों को 14 अक्टूबर 2026 को मौत की सजा सुनाई गई थी। यह मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र निवासी सौरभ की हत्या से जुड़ा है। मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के प्रयास में उसे प्लास्टिक के नीले ड्रम में छिपाकर उसमें सीमेंट और गिट्टी भर दी थी।
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