मालवीय नगर अग्निकांड : अदालत ने होटल मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
नई दिल्ली, गुरुवार, 04 जून 2026। दिल्ली की एक अदालत ने मालवीय नगर इलाके के एक होटल में लगी आग के सिलसिले में बृहस्पतिवार को होटल मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सिंह ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें आरोपी से चार दिन तक हिरासत में पूछताछ का अनुरोध किया गया था।
पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया और गैर इरादतन हत्या समेत कई आरोपों के तहत उस पर मामला दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 326(जी) (आग लगाकर नुकसान पहुंचाना), 324(5) (संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), 125(ए) (मानव जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लापरवाही से किए गए कृत्य के लिए दंड), 125(बी) (लापरवाही से गंभीर चोट पहुंचाना) और 287 (आग के संबंध में लापरवाही भरा आचरण) के तहत मामला दर्ज किया है।
बुधवार सुबह 'फ्लरिश स्टे बी एंड बी' में आग लग गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग झुलस गए। इस हादसे में जान गंवाने वाले कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो पास के अस्पतालों में इलाज करा रहे अपने रिश्तेदारों की तीमारदारी के लिए आए थे और होटल में ठहरे हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है।
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