दिल्ली के पार्कों में कार्यक्रमों के आयोजन की अवधि एक माह में 10 दिन से अधिक न हो : एनजीटी

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नई दिल्ली, रविवार, 26 अप्रैल 2026। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, निर्धारित पार्कों का उपयोग महीने में 10 दिनों से अधिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए न किया जाए। एनजीटी एक मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसमें रोहिणी स्थित एक जिला पार्क में कथित तौर पर झूले लगाने और व्यावसायिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए थे। अधिकरण ने इससे पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। हालिया आदेश में एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने कहा कि डीपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके अनुसार पार्क खाली पाया गया और वहां किसी प्रकार की गतिविधि नहीं देखी गई।

एनजीटी की पीठ ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, "मैदान के एक हिस्से में ठोस कचरे का ढेर पड़ा था। साथ ही स्थानीय स्तर पर पूछताछ में पता चला कि यह जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की है और समय-समय पर इसे मेले और त्योहारों के लिए दिया जाता है।" एनजीटी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को ठोस कचरा हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने कहा, " उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य (2009) मामले में स्पष्ट किया है कि किसी निर्धारित पार्क को अन्य प्रयोजनों के लिए एक महीने में 10 दिनों से अधिक आवंटित नहीं किया जा सकता। संबंधित प्राधिकरणों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना होगा।"

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