धनशोधन मामले में जैकलीन के ‘सरकारी गवाह’ बनने की याचिका पर ईडी ने मांगा समय
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार को समय मांगा, जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई आठ मई के लिए निर्धारित की।
इससे पहले, 17 अप्रैल को अभिनेत्री के वकील द्वारा आवेदन दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था। फर्नांडीज को एजेंसी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया था और उन्हें जांच के सिलसिले में ईडी कई बार तलब कर चुकी है। पिछले वर्ष तीन जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके दो महीने बाद उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रवर्तकों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की कथित ठगी का मामला दर्ज किया था। उसके खिलाफ देशभर में कई अन्य मामलों में भी जांच जारी है। धन शोधन के इस मामले में कार्यवाही का सामना कर रहे चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज़ को दिल्ली पुलिस ने अन्य आरोपियों के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (एमसीओसीए) भी लगाया है। पॉलोज़ और चंद्रशेखर पर आरोप है कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ‘हवाला’ का इस्तेमाल किया और अपराध से अर्जित धन को ठिकाने लगाने के लिए मुखैटा कंपनियां बनाईं।
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