राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली
प्रयागराज, मंगलवार, 10 मार्च 2026। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2025 में कथित विवादित टिप्पणी करने को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई बुधवार को टाल दी और अगली तिथि 25 मार्च तय की। याचिकाकर्ता के वकील के अनुरोध पर न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई टाल दी और अगली तिथि 25 मार्च तय की। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2025 में कांग्रेस पार्टी एक कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कथित तौर पर टिप्पणी की थी, "हम अब भाजपा, आरएसएस और भारत सरकार से लड़ रहे हैं।" याचिकाकर्ता के मुताबिक, इस टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुई । गुप्ता ने कहा है कि राहुल गांधी की कथित टिप्पणी देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी बयान है जो उन्होंने देश को अस्थिर करने की मंशा से जानबूझकर दिया। इससे पहले भी, अदालत ने 11 फरवरी को यह कहते हुए मामले की सुनवाई टाल दी थी कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूरक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए दो सप्ताह का समय मांगा है, इसलिए उनका अनुरोध स्वीकार किया जाता है।
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