उप्र: वाराणसी में धार्मिक स्थलों पर कुर्की का आदेश लागू नहीं होगा
वाराणसी, गुरुवार, 18 दिसंबर 2025। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कई मठों और मंदिरों को बकाया कर के भुगतान में देरी के लिए कुर्की नोटिस जारी किये जाने पर संत समाज द्वारा नाराजगी जताये जाने के बाद बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर कुर्की का आदेश लागू नहीं होगा। वाराणसी के नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि नगर निगम अधिनियम की धारा 175 और 177 के तहत किसी भी मठ, मंदिर या धार्मिक संस्थान पर ‘हाउस टैक्स’ लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि बिलिंग प्रणाली में हाल ही में किए गए तकनीकी बदलाव के कारण कुछ स्थानों पर त्रुटिवश नोटिस जारी हो गए थे, जिन्हें तत्काल ठीक कराया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में सभी राजस्व निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है ताकि बिना जांच के कोई भी बिल वितरित न किया जाए।
उन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई गलती सामने आती है तो उसे उसी दिन ठीक किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि धार्मिक स्थलों के खिलाफ किसी भी तरह का कुर्की आदेश कतई लागू नहीं होगा। उन्होंने साथ ही जानकारी दी कि वर्ष 2010 के सरकारी आदेश के तहत धार्मिक एवं चैरिटेबल संस्थानों को पानी के लिए कर और सीवर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट पहले की तरह लागू रहेगी। वाराणसी नगर निगम द्वारा टैक्स बकाया होने पर कई मठों, मंदिरों को कुर्की का नोटिस भेजे जाने पर संत समाज ने नाराजगी जातायी थी।
Similar Post
-
नड्डा के बयान पर सिब्बल का हमला, बोले- 'कितना अहंकार है'
नई दिल्ली, मंगलवार, 21 जुलाई 2026। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल न ...
-
कॉजपा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई से अदालत का इनकार
नई दिल्ली, मंगलवार, 21 जुलाई 2026। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'कॉक ...
-
भारत ने डेंगू के अपने पहले टीके को मंजूरी दी
नई दिल्ली, मंगलवार, 21 जुलाई 2026। सरकार ने मंगलवार को कहा कि टाक ...
