नवगठित नगर पालिकाओं में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर पद सृजन की कार्यवाही की जाएगी- स्वायत्त शासन राज्य मंत्री

जयपुर, शुक्रवार, 07 फ़रवरी 2025। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि नवगठित नगर पालिकाओं में पदों के सृजन हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर वित्त विभाग द्वारा समीक्षा के सुझाव हेतु टिप्पणी कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित किये जायेगे। वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने पर पद सृजन की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवगठित नगर पालिका नारायणपुर के संचालन हेतु अधिशासी अधिकारी पद पर कार्य करने के लिए अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बानसूर को अधिकृत किया गया है।
स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नवगठित नगर पालिकाओं में रिक्त पदों पर कार्मिकों की उपलब्धता के आधार पर स्थानान्तरण के माध्यम से पदस्थापन किया जायेगा। इससे पहले विधायक श्री देवी सिंह शेखावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि नगर पालिका नारायणपुर का गठन वित्तीय वर्ष 2024-25 में 9 अक्टूबर 2024 को हुआ है। इस अवधि में गठित नगरीय निकायों के निजी निक्षेप खाते खोले जाने की स्वीकृति वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। वित्त विभाग से स्वीकृति उपरान्त राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि में से निकाय की हिस्सा राशि उनके निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित कर दी जावेगी।


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