न्यायालय ने रोमियो डिसूजा से जुड़े धोखाधड़ी मामले में उप्र सरकार और एक व्यापारी को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली, शुक्रवार, 15 नवंबर 2024। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड निर्देशक एवं कोरियोग्राफर रोमियो डिसूजा से जुड़े ठगी के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद के व्यापारी सत्येंद्र त्यागी को बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार और व्यापारी से जवाब मांगा तथा आदेश दिया कि नोटिस ‘दस्ती’ माध्यम से दिए जाएं। यह मामला 2016 का है जब त्यागी ने डिसूजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी के अनुसार डिसूजा ने यह वादा कर त्यागी को अपनी अगली फिल्म ‘अमर मस्ट डाई’ पांच करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया था कि फिल्म रिलीज होने के बाद उन्हें दोगुना रकम मिलेगी। त्यागी का दावा है कि यह वादा पूरा नहीं हुआ।
यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धाराओं 420 (ठगी), 40 (विश्वासघात), 386 (रंगदारी) के तहत दर्ज की गयी थी। उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि जब त्यागी ने अपना पैसा वापस मांगा तब डिसूजा ने अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी के माध्यम से उन्हें डराया-धमकाया। गाजियाबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अक्टूबर 2020 में इस अपराध का संज्ञान लिया था। लेकिन डिसूजा ने निचली अदालत द्वारा इस मामले में संज्ञान लिये जाने को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया।
लेकिन 23 अगस्त, 2023 को उच्च न्यायालय ने डिसूजा की याचिका खारिज कर दी। तब उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया। इसके बाद शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी कीजिए, 22 नवंबर तक इसका जवाब चाहिए। केवल दस्ती सेवा (हाथ से पहुंचाना) की अनुमति है।’’ डिसूजा ने 25 साल से अधिक के करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में कोरियोग्राफी की है और बॉलीवुड के सबसे सफल और नवोन्मेषी कोरियोग्राफर के रूप में व्यापक प्रशंसा अर्जित की है। एबीसीडी ( एनी बॉडी कैन डांस), एबीसीडी 2 और स्ट्रीट डांसर 3डी सहित विभिन्न फिल्मों में उनके निर्देशन ने हिंदी फिल्म उद्योग में नृत्य प्रधान फिल्म शैली को नये सिरे से परिभाषित किया है।
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