स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्ली, सोमवार, 27 मई 2024। आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले बिभव कुमार की जमानत याचिका पर मजिस्ट्रेट अदालत ने सोमवार शाम चार बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ‘मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट’ गौरव गोयल ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
Similar Post
-
ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित किया जाए: सिब्बल
नई दिल्ली, बुधवार, 23 सितंबर 2026। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल न ...
-
डेरेक ओ’ब्रायन ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने से जुड़े प्रस्ताव को फिर से लाने की मांग की
नई दिल्ली, बुधवार, 23 सितंबर 2026। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ने ...
-
अंडा विवाद महुआ मोइत्रा हाईकोर्ट पहुंची, अदालत ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
कोलकाता, सोमवार, 21 सितंबर 2026। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांस ...
