कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों ने न्यायालय से वापस ली याचिका
नई दिल्ली, शुक्रवार, 10 मई 2024। कांग्रेस के छह पूर्व विधायकों ने उन्हें अयोग्य करार देने के हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका शुक्रवार को वापस ले ली। पूर्व विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव मुखर्जी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं। पीठ ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए कहा,‘‘हम जानते थे कि चुनाव के कारण ऐसा होगा।’’
छह पूर्व विधायक अब भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे हैं। ये उपचुनाव उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के कारण हो रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में हाल में हुए राज्यसभा चुनाव में ‘क्रॉस-वोटिंग’ करने वाले कांग्रेस के छह बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर रोक लगाने से 18 मार्च को इनकार कर दिया। छह असंतुष्ट विधायकों – सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो को सदन में उपस्थित रहने और कटौती प्रस्ताव तथा बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए कांग्रेस के व्हिप की अवज्ञा करने पर 29 फरवरी को अयोग्य करार दिया गया था। राज्य की छह विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव और चार लोकसभा सीटों के लिए मतदान एक जून को होना है।
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