हिमाचल: विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा के 15 विधायकों को निलंबित किया, सदन की कार्यवाही स्थगित
![img](Admin/upload/1709111761-100.jpg)
शिमला, बुधवार, 28 फ़रवरी 2024। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 15 विधायकों को बुधवार को निलंबित कर दिया और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। भाजपा विधायकों को मंगलवार को पठानिया के कार्यालय के बाहर मार्शलों के साथ ‘‘दुर्व्यवहार’’ करने और सदन में अव्यवस्था पैदा करने के लिए निलंबित किया गया है।
निलंबित विधायकों में ठाकुर के अलावा विपिन परमार, विनोद कुमार, हंस राज, जनक राज, बलबीर वर्मा, त्रिलोक जामवाल, दीप राज, सुरेंद्र शौरी, पूरन ठाकुर, इंद्र सिंह गांधी, दिलीप ठाकुर, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार और रणवीर सिंह हैं। इससे पहले सुबह भाजपा की हिमाचल प्रदेश इकाई ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनके विधायकों को निलंबित और राज्यसभा चुनाव में ‘क्रॉस वोटिंग’ करने वाले कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने की आशंका के चलते राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के नतीजों से यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है और उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस्तीफा देने की मांग की। ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हमें आशंका है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भाजपा विधायकों को निलंबित कर सकते हैं ताकि विधानसभा में बजट पारित किया जा सके।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हमारी जानकारी के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार को मत देने वाले कांग्रेस विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे यह कहा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाए।’’
ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल शुक्ला को राज्यसभा चुनाव के दौरान मंगलवार की घटनाओं से अवगत कराया और उनसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि बजट के दौरान मत विभाजन की अनुमति दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग को लेकर लाए गये कटौती प्रस्तावों पर मत विभाजन से इनकार कर दिया था और सदन स्थगित कर दिया था। ठाकुर ने सदस्यों की अयोग्यता को लेकर जारी नोटिस को ‘‘असंवैधानिक’’बताया। उन्होंने कहा कि दलबदल विरोधी कानून राज्यसभा चुनाव में लागू नहीं होता है।
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने सदस्यों को धमकी दी थी कि यदि उन्होंने ‘क्रॉस वोटिंग’ की तो उनके मत अवैध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि, चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया कि मत को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि सदस्यों को किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए व्हिप जारी नहीं किया जा सकता है। राज्य विधानसभा की 68 सीटों में से कांग्रेस के पास 40 और भाजपा के पास 25 सीटें हैं। बाकी तीन सीट पर निर्दलीयों का कब्जा है। भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर राज्यसभा सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद से ही यह राजनीतिक घटनाक्रम देखा जा रहा है।
![](img/fb-share.png)
![](img/google-plus.png)
Similar Post
-
बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल म्यांमार में
नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 जुलाई 2024। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ( ...
-
उत्तराखंड में बारिश जारी, रूद्रप्रयाग-मदमहेश्वर रास्ते में पुल बहा
देहरादून, शुक्रवार, 27 जुलाई 2024। उत्तराखंड में विभिन्न इलाको ...
-
दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश से जलभराव और यातायात बाधित हुआ
नई दिल्ली, शुक्रवार, 27 जुलाई 2024। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ...