अधीर रंजन चौधरी को मिली पंचायत हिंसा पीड़ितों को मुआवजा देने वाली याचिका दायर करने की अनुमति
कोलकाता, सोमवार, 10 जुलाई 2023। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा के पीड़ितों को मुआवजा देने और किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने की मांग वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से दलील रखते हुए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी ने आरोप लगाया कि 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व हिंसा देखने को मिली। चौधरी ने दावा किया कि हिंसा में मारे गये अधिकतर लोग समाज के गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों के थे। उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि मृतकों के परिजनों और घायलों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। उन्होंने चुनावी हिंसा में लोगों की हत्या और हथियारों तथा देसी बम के इस्तेमाल के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्यमय भट्टाचार्य भी शामिल थे। पीठ ने चौधरी को याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी।
Similar Post
-
उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में जानमाल की हानि अत्यंत दुखद: राष्ट्रपति मुर्मू
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोम ...
-
दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए चलाएगी विशेष डीटीसी बसें
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई 2026। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) सार्वज ...
-
भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास कैब में आग लगी, कोई हताहत नहीं
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई 2026। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भजनपुरा म ...
