धनशोधन मामला: दिल्ली HC ने सिसोदिया की जमानत याचिका की खारिज
नई दिल्ली, सोमवार, 03 जुलाई 2023। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वह फिलहाल जमानत के हकदार नहीं हैं। अदालत ने सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बिनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाएं भी खारिज कर दीं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया। सिसोदिया को घोटाले में कथित भूमिका के लिए सबसे पहले 26 फरवरी को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय सीबीआई वाले मामले में 30 मई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर चुका है। उन्हें ईडी ने नौ मार्च को गिरफ्तार किया था और अभी वह न्यायिक हिरासत में हैं।
Similar Post
-
उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में जानमाल की हानि अत्यंत दुखद: राष्ट्रपति मुर्मू
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोम ...
-
दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए चलाएगी विशेष डीटीसी बसें
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई 2026। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) सार्वज ...
-
भजनपुरा मेट्रो स्टेशन के पास कैब में आग लगी, कोई हताहत नहीं
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई 2026। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भजनपुरा म ...
