दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के मुकदमे में उद्धव और आदित्य ठाकरे को समन जारी किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को सांसद राहुल रमेश शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को समन जारी किया। राहुल रमेश शेवाले ने उनपर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने मानहानि का मुकदमा विचारार्थ स्वीकार कर लिया और इस सिलसिले में उद्धव, आदित्य और राउत को समन जारी किया। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग वाली याचिका पर गूगल, ट्विटर, उद्धव, आदित्य और राउत को 30 दिनों के भीतर अपने लिखित बयान दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है। सांसद राहुल रमेश शेवाले का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और अरविंद वर्मा के अलावा चिराग शाह और उत्सव त्रिवेदी ने किया।
Similar Post
-
राजनाथ सिंह 16 रक्षा पीएसयू के कामकाज की करेंगे समीक्षा, स्वदेशी तकनीक पर जोर
नई दिल्ली, सोमवार, 31 अगस्त 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक सि ...
-
रणनीतिक साझेदारी को अधिक मजबूत बनायेंगे भारत और किर्गिस्तान
नई दिल्ली, सोमवार, 31 अगस्त 2026। भारत और किर्गिस्तान ने रणनीति ...
-
प्रयागराज में गंगा-यमुना का जलस्तर बढ़ने से कछार क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोग प्रभावित
प्रयागराज, सोमवार, 31 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिल ...
