दिल्ली उच्च न्यायालय ने मानहानि के मुकदमे में उद्धव और आदित्य ठाकरे को समन जारी किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सदस्य संजय राउत को सांसद राहुल रमेश शेवाले की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में मंगलवार को समन जारी किया। राहुल रमेश शेवाले ने उनपर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने मानहानि का मुकदमा विचारार्थ स्वीकार कर लिया और इस सिलसिले में उद्धव, आदित्य और राउत को समन जारी किया। इसके अलावा उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग वाली याचिका पर गूगल, ट्विटर, उद्धव, आदित्य और राउत को 30 दिनों के भीतर अपने लिखित बयान दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है। सांसद राहुल रमेश शेवाले का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और अरविंद वर्मा के अलावा चिराग शाह और उत्सव त्रिवेदी ने किया।
Similar Post
-
वियतनाम नौका हादसे के जीवित बचे पर्यटक ने सुनाई आपबीती, कहा- 'तीन मिनट में पलट गई थी स्पीडबोट'
चेन्नई, मंगलवार, 14 जुलाई 2026। वियतनाम में हाल में हुए नौका हाद ...
-
सपा प्रमुख अखिलेश ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की
लखनऊ, मंगलवार, 14 जुलाई 2026। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ...
-
चारा घोटाला: न्यायालय का लालू यादव को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार
नई दिल्ली, मंगलवार, 14 जुलाई 2026। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटा ...
