पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाबी में साइनबोर्ड लगाने के लिए नियमों में बदलाव को दी मंजूरी

चंडीगढ़, बुधवार, 22 फ़रवरी 2023। पंजाब में दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए पंजाबी में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाबी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नियम 22 के बाद नए नियम 23 और 24 को शामिल कर पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली, 1958 में संशोधन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन के बाद प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपने बोर्ड पर अपना नाम गुरुमुखी लिपि में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। हालांकि, पंजाबी के अलावा बोर्ड पर नाम प्रदर्शित करने के लिए अन्य भाषाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। संशोधन के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी प्रतिष्ठानों को इसका पालन करना होगा।


Similar Post
-
गीता प्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात उन्हें पुस्तकें भेंट कीं
गोरखपुर (उप्र), मंगलवार, 01 जुलाई 2025। गीता प्रेस के सात सदस्यीय ...
-
जम्मू-कश्मीर एसीबी ने जिला विकास परिषद के सदस्य को 50,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा
श्रीनगर, मंगलवार, 01 जुलाई 2025। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोध ...
-
केंद्रीय गृह सचिव ने लद्दाख के विकास की समीक्षा की
लेह/जम्मू, मंगलवार, 01 जुलाई 2025। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोह ...