पंजाब मंत्रिमंडल ने पंजाबी में साइनबोर्ड लगाने के लिए नियमों में बदलाव को दी मंजूरी
चंडीगढ़, बुधवार, 22 फ़रवरी 2023। पंजाब में दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए पंजाबी में साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने भाषा को बढ़ावा देने के लिए संबंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाबी को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा नियम 22 के बाद नए नियम 23 और 24 को शामिल कर पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली, 1958 में संशोधन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन के बाद प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपने बोर्ड पर अपना नाम गुरुमुखी लिपि में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। हालांकि, पंजाबी के अलावा बोर्ड पर नाम प्रदर्शित करने के लिए अन्य भाषाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। संशोधन के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी प्रतिष्ठानों को इसका पालन करना होगा।
Similar Post
-
भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर चर्चा की
नई दिल्ली, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025। भारत और चीन की सेनाओं ने पूर् ...
-
झारखंड में पीपीपी के तहत चार नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र की मंजूरी
रांची, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025। झारखंड सरकार को राज्य में सार्व ...
-
केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में चार नवंबर से शुरू होगी एसआईआर की प्रक्रिया
पुडुचेरी, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025। केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेर ...
