ढाढोली में चारागाह भूमि के आवंटन मामले में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई- राजस्व मंत्री जाट

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जयपुर, मंगलवार, 24 जनवरी 2023। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि अलवर जिले की रामगढ़ तहसील के ग्राम ढाढोली में चरागाह भूमि के आवंटन को निरस्त करने के लिए अपील की गई है। साथ ही इस मामले में दोषी कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ निलंबित भी किया गया है। जाट ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के 20 जुलाई, 2018 के आदेश के तहत नामांतरण खोला गया था। इसकी जांच के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। समिति की रिपोर्ट के अनुरूप दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है।

इससे पहले राजस्व मंत्री ने विधायक श्रीमती सफिया जुबैर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि ग्राम ढाढोली, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में सरकार के नाम दर्ज चारागाह भूमि खसरा नं. 327 रकबा 8.28 हेक्टेयर में से रकबा 6.44 हेक्टेयर, खसरा नं. 328 रकबा 1.28 हेक्टेयर पूर्ण कित्ता-02 रकबा 7.72 हेक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 380  30 जून 2020 से भवरसिंह पुत्र भगवानसिंह राजपूत सा. देह खातेदार व खसरा नं. 310 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नं. 311 रकबा 0.32 हेक्टेयर, खसरा नं. 312 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नं. 313 रकबा 1.40 हेक्टेयर,  खसरा नं. 314 रकबा 2.82 हेक्टेयर किता-05 रकवा 4.72 हेक्टेयर का नामान्तरकरण संख्या 38101 जुलाई 2020 से नादानसिंह, जगदीशसिंह पि. हरीसिंह, संजूसिंह, सतीशसिंह पि. शैतानसिंह रघुवीसिंह रतनसिंह पि, भंवरसिंह, देवेन्द्रसिंह गजराजसिंह पि. विजयसिंह जाति राजपूत सा० देह खातेदार के नाम नामान्तरकरण खोले गये हैं।

उन्होंने कहा कि  ग्राम ढाढोली में यू.आई.टी. अलवर की भूमि का व्‍यक्तिगत नाम से नामान्‍तकरण नहीं खोला गया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि ग्राम ढाढोली में नामान्तरकरण सं० 380  381 को खोलने वाले संबंधित पटवारी श्री नारायण लाल चौधरी एवं नामान्तरकरण जांच करने वाले संबंधित भू०अ० निरीक्षक श्री ओमकारसिंह सैनी के विरूद्ध सी०सी०ए० नियम-16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं उक्त नामान्तरकरणों को स्वीकृत करने वाले संबंधित नायब तहसीलदार (कार्यवाहक तहसीलदार रामगढ़) श्री घमण्डीराम मीणा को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निलम्बित किया गया है तथा सी०सी०ए० नियम-16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

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