विशेष भोजन की मांग वाली जैन की याचिका खारिज

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नई दिल्ली, शनिवार, 26 नवंबर 2022। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को जेल में बंद आप के मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत के दौरान उनकी धार्मिक आस्था के अनुसार भोजन और स्वास्थ्य संबंधी याचिका खारिज कर दी। याचिका को विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने खारिज कर दिया। जैन मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। शनिवार को जेल प्रशासन ने कहा कि केंद्रीय जेल अधीक्षक के कार्यालय के पास कोई अनुरोध उपलब्ध नहीं है, जहां जैन ने अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार उपवास करने की जानकारी दी थी। जेल प्रशासन उसे उसके उपवास के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है।

अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल प्रशासन से जैन की धार्मिक आस्था के अनुसार खाने का सामान नहीं मिलने की शिकायत पर जवाब मांगा था। जेल के वकील अभिजीत शंकर ने कहा, "सबसे पहले वह एक उपवास रख रहे हैं, जिसके बारे में उसने जेल अधिकारियों को सूचित नहीं किया। शंकर ने दलील दी कि जैन सुपारी मांग रहे हैं, वह जेल के इतिहास में कभी किसी कैदी को नहीं दी गई और न ही दी जा सकती है।" शंकर ने अदालत को बताया कि जैन ने अन्य कैदी के कार्ड का इस्तेमाल चीजें खरीदने के लिए किया था। उन्होंने कहा, जांच की जा रही है और हमने कैदी की पहचान कर ली है। उन्होंने तर्क दिया कि सूखे मेवे सिर्फ इसलिए मुख्य भोजन का विकल्प नहीं हो सकते क्योंकि जैन धार्मिक उपवास पर हैं। उन्होंने जेल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की 11 नवंबर की रिपोर्ट का जिक्र किया, जहां डॉक्टर ने जैन को ठीक से खाना खाने को कहा है।

शंकर ने कहा, जेल प्रशासन से किसी कैदी को विशेष सुविधा देने की उम्मीद करना गलत है। वह चाहे तो फल और सब्जियां ले सकता है। बुधवार को जैन ने कहा था कि वह अभी भी विचाराधीन कैदी हैं, दोषी नहीं। उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं किया जा सकता है और उसकी धार्मिक मान्यताओं को भूखा या त्याग दिया जा सकता है और उसकी बुनियादी चिकित्सा आवश्यकताओं से वंचित किया जा सकता है। उनके आवेदन में यह भी कहा गया है कि पिछले 12 दिनों से जेल अधिकारियों ने उन्हें डॉक्टरों द्वारा बताए गए कच्चे फल, सब्जियां और सूखे मेवे परोसना बंद कर दिया है।

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